बिहार में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पात्र राशन कार्ड धारकों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने ई-केवाईसी प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है। पहले इसकी अंतिम तिथि 30 सितंबर थी, लेकिन बड़ी संख्या में लाभार्थियों की ई-केवाईसी न हो पाने के कारण सरकार ने इसे बढ़ाकर अब 30 नवंबर कर दिया है। यह राहत सरकार ने उन लाभार्थियों के लिए दी है, जिन्होंने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया है, ताकि सभी पात्र लोग योजना का लाभ ले सकें।
गया जिले के फतेहपुर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी चंदन शास्त्री ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार, राशन कार्ड में शामिल परिवार के प्रत्येक सदस्य का ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। अगर समयसीमा में यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, तो संबंधित लाभार्थियों के राशन कार्ड से उनका नाम हटा दिया जाएगा और उन्हें राशन का वितरण नहीं होगा।
शास्त्री ने आंकड़े प्रस्तुत करते हुए बताया कि फतेहपुर प्रखंड में कुल 1,64,650 यूनिट (राशन कार्ड सदस्य) में से अब तक 1,15,178 (69.95%) सदस्यों का ई-केवाईसी हो चुका है, लेकिन 49,472 (30.05%) सदस्यों का ई-केवाईसी अभी भी बाकी है। ई-केवाईसी प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए प्रखंड के सभी पीडीएस दुकानों पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 30 नवंबर तक रोजाना सुबह 8 बजे से 11 बजे तक इन दुकानों पर ई-केवाईसी कैंप लगाए जाएंगे।
राशन कार्ड धारकों से अपील की गई है कि वे अपने आधार कार्ड के साथ नजदीकी पीडीएस दुकान पर जाएं और समय पर ई-केवाईसी कराएं, ताकि उन्हें राशन वितरण में कोई परेशानी न हो और योजना का लाभ निर्बाध रूप से मिल सके। उन्होंने पीडीएस दुकानदारों को भी निर्देश दिया है कि