गया के मेयर की जाति मामले को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग में सुनवाई हुई शुरू, दोनों पक्ष के वकील ने सफाई में दी दलीलें

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वरीय संवाददाता देवब्रत मंडल

गया नगर निगम के मेयर की जाति को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग में दायर वाद में मंगलवार को सुनवाई शुरू हो गई। दोनों पक्ष के वकील ने अपनी अपनी दलीलें दी। वहीं जिला प्रशासन की ओर से उपस्थित पक्ष भी सुनवाई के दौरान मौजूद रहे। याचिकाकर्ता पूर्व विधायक डॉ. श्यामदेव पासवान ने कहा कि मंगलवार को उनके द्वारा आयोग में दायर वाद में सुनवाई शुरू हो गई है। उम्मीद है कि इस मामले में जल्द ही फैसला सुनाया जाएगा। बता दें कि पूर्व विधायक डॉ श्यामदेव पासवान गया नगर निगम चुनाव 2022 में मेयर पद के प्रत्याशी थे। जिन्हें मेयर बीरेन्द्र कुमार उर्फ गणेश पासवान ने पराजित किया था। इसके बाद डॉ श्यामदेव पासवान मेयर गणेश पासवान की जाति पर सवाल खड़े करते हुए कई प्रामाणिक दस्तावेज पेश करते हुए एक वाद दायर कर दिया था। उसी मामले में मंगलवार को राज्य निर्वाचन आयोग के निर्वाचन आयुक्त दीपक कुमार के न्यायालय में सुनवाई शुरू हो गई।

पिछले महीने के पहले सप्ताह में आयोग ने दोनों पक्ष को नोटिस जारी करते हुए 11 जुलाई को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया था। पूर्व विधायक ने बताया कि उनके तरफ से अधिवक्ता संजीव कुमार और मेयर की ओर से अधिवक्ता मयूरी मिश्रा ने अपनी अपनी दलीलें दीं। हालांकि सुनवाई के दौरान मेयर के अधिवक्ता से अपने दावे(मेयर की जाति) के समर्थन में दस्तावेज पेश करने को कहा, लेकिन वे प्रस्तुत न करते हुए अगली सुनवाई के दिन पेश करने की बात कही। इधर, जिला प्रशासन की ओर से पेश होने वाले पक्ष से कहा गया कि वे जिला प्रशासन(डीएम) की तरफ से जांच रिपोर्ट को प्रस्तुत करें लेकिन आज सुनवाई के दौरान जांच रिपोर्ट नहीं पेश कर सके। ऐसे में अगली सुनवाई के दिन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है।

इस आशय की जानकारी देते हुए याचिकाकर्ता पूर्व विधायक का कहना था कि उनके अधिवक्ता ने कहा कि करीब एक महीना पहले ही नोटिस भेजा गया था लेकिन मेयर की ओर से कोई कागजात पेश नहीं किया गया। जिससे यह लगता है कि केवल समय जाया करने और परेशान करने के लिए कागजात प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा जा रहा है। अब इस मामले की अगले सुनवाई के दिन क्या होगा। इस पर magadhlive की नजर रहेगी। जैसे ही कोई नया अपडेट आता है, उससे magadhlive की टीम अवगत कराते रहेगा

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