जिले में जमीन का सर्वेक्षण किया जा रहा है, रैयतों को ये कागजात तैयार कर रखना होगा, पढ़ें पूरी खबर

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✍️देवब्रत मंडल

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार द्वारा विशेष सर्वेक्षण का कार्य सभी अंचलों में 1 अगस्त से प्रारंभ कर दिया गया है। विभाग द्वारा माह जुलाई 2025 तक राज्य के समस्त अंचलों के सभी राजस्व ग्रामों में विशेष सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम सभी पदाधिकारी तथा अमीन को स्पष्ट निर्देश दिया कि कार्य में तेजी लाते हुए गंभीरतापूर्वक कार्य करना सुनिश्चित करेंगे। जो भी कागजात प्राप्त होते हैं, उनकी अच्छी तरह से जांच पड़ताल करेंगे। कार्य करने के पूर्व एक मानचित्र तैयार कर कार्य करें ताकि कार्य करने में आसानी हो। उन्होंने कहा कि पंचायत में क्षेत्र भ्रमण के दौरान संबंधित मुखिया से समन्वय स्थापित करते हुए कार्य करना सुनिश्चित करेंगे। जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी कार्य नियमानुसार किया जाए, यह सुनिश्चित करें तथा प्राप्त अभिलेखों का संधारण सुरक्षित ढंग से किया जाए।

डीएम ने बंदोबस्त पदाधिकारी सहित प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, बेलागंज तथा अमीन को इस कार्य को ससमय पूरा कर लिए जाने का निर्देश दे चुके हैं। जिसके आलोक में गया के ज़िला बंदोबस्त पदाधिकारी ने सोमवार को एक सार्वजनिक सूचना जारी करते हुए बताया है कि गया जिला में विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी अंचल के सभी पंचायतों में ग्राम सभा की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि रैयतों को सर्वेक्षण की सभी जानकारी देते हुए उनसे स्वघोषणा एवं वंशावली प्राप्त की जा रही है। ऐसे में भूस्वामियों(रैयतों) से ये काम करने को कहा है ताकि सर्वेक्षण में कोई त्रुटि नहीं रह जाए।

  • रैयतों से स्वघोषणा- (प्रपत्र-2) एवं वंशावली (प्रपत्र-3 (1)) विशेष सर्वेक्षण अमीन द्वारा संबंधित पंचायतों में प्राप्त किया जा रहा है।
  • किसी भी रैयत को अपना प्रपत्र (2 एवं 3 (1)) जमा करने के लिए अंचल कार्यालय या स्थापित शिविर में नहीं जाना है बल्कि उनका कागजात उनके पंचायत में ही पंचायत सरकार भवन या पंचायत पंचायत भवन या सामुदायिक भवन में अमीन द्वारा प्राप्त किया जाएगा। 4. सभी – रैयत 16 अगस्त से 15 सितम्बर के बीच अपने पंचायत में राजस्व ग्राम वाईज निर्धारित तिथि को अपना कागजात अमीन के पास जमा कर प्राप्ति रसीद प्राप्त कर सकते है।
  • किसी भी रैयत द्वारा जमा किया जाने वाला स्वघोषणा (प्रपत्र-2) एवं वंशावली (प्रपत्र-3 (1)) पंचायत में अमीन के पास उपलब्ध जिसे भरकर कागजात जमा किया जा सकता है।
  • स्वघोषणा एवं वंशावली शिविर कार्यालय में भी उपलब्ध है। आवश्यकता होने पर रैयत उसे शिविर से भी प्राप्त कर सकते है।
  • स्वघोषणा एवं वंशावली का प्रपत्र स्थानीय स्तर पर फोटो स्टेट की दुकानों पर भी उपलब्ध है जहाँ से फोटो स्टेट कराकर भरकर जमा किया जा सकता है।

अगर कोई रैयत भूमि संबंधी दस्तावेज ऑन-लाईन जमा करना चाहते है तो वे अपना दस्तावेज भरकर निदेशालय की बेबसाईट- https://dlrs.bihar.gov.in/ पर अपलोड भी कर सकते है।

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