पीड़िता ने कर ली समझौता, न्यायालय के आदेश पर जेल से बाहर आया आरोपी टीटीई रोहन कुमार

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देवब्रत मंडल

फाइल चित्र

पिछले महीने 29/30 अगस्त की रात गया जंक्शन से पहले पटना-धनबाद गंगा दामोदर एक्सप्रेस में एक महिला यात्री के साथ हुई छेड़छाड़ के मामले का आपसी समझौता के आधार पर लगभग पटाक्षेप होता दिखाई दे रहा है। आरोपी टीटीई और पीड़िता द्वारा आपस में समझौता कर लिए जाने के बाद रेल न्यायालय द्वारा आरोपी की जमानत याचिका को मंजूरी दे दी गई और आरोपी गया केंद्रीय कारा से बाहर आ गया।

मामला काफी सुर्खियों में रहा

यह मामला काफी सुर्खियों में रहने के बाद पीड़िता ने रिश्तेदारों के हस्तक्षेप के कारण, शुभचिंतकों के पक्ष में समझौता कर चुकी थीं। कांड की सूचक अब मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहती हैं। दोनों पक्ष की ओर से समझौता कर लिए जाने की बात न्यायालय में अधिवक्ताओं ने न्यायिक मजिस्ट्रेट को बताया। जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी टीटीई रोहन कुमार की ओर से दायर जमानत याचिका को मंजूर कर लिया। जिसके बाद 10-10 हजार रुपए के बांड भरकर आरोपी न्यायिक हिरासत से बाहर आ गए।

पिछले महीने ही आरोपी को रेल पुलिस ने किया था गिरफ्तार

बताते चलें कि 29/30 अगस्त की देर रात गया जंक्शन के गंगा दामोदर एक्सप्रेस ट्रेन के आने के पहले कोच नंबर एस-6 में सफर कर रही एक महिला ने टीटीई के ऊपर छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए एक लिखित आवेदन गया रेल थाना को दी थीं। जिसके आधार पर गया रेल थाना में कांड संख्या 214/24 भारतीय न्याय संहिता(बीएनएस) की धारा 75(2) के तहत दर्ज किया गया था। आरोपी टीटीई रोहन कुमार को इस मामले में गिरफ्तार कर गया रेल थाना की पुलिस ने न्यायालय उपस्थापित कराया था। न्यायालय के आदेश पर टीटीई रोहन कुमार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

पहले आरोपी की पत्नी और बाद में टीटीई से कर ली समझौता

इसके बाद आरोपी टीटीई की पत्नी ने कांड की सूचक से अपील करती रही थी कि केस में सुलह कर लें। इसको लेकर आरोपी टीटीई की पत्नी और आवेदिका के साथ एक लीखित समझौता भी हुआ था। इसके बाद यह उम्मीद की जा रही थी कि देर सवेर इस मामले में आगे चलकर समझौता कर लिए जाएंगे।

शुरुआत में पीड़िता समझौता के पक्ष में नहीं थीं

हालांकि पीड़िता जिस प्रकार का बयान घटना के दिन पुलिस के समक्ष दी थीं। उसे देखने व सुनने के बाद समझौते की गुंजाइश नहीं नजर आ रही थी लेकिन जब आरोपी और कांड की सूचक के बीच समझौता हुआ तो न्यायालय ने आरोपी और सूचक द्वारा दायर कोम्प्रोमाईज़ पिटीशन के आधार पर आरोपी को जमानत दे दिया।

आरोपी टीटीई धनबाद रेल मंडल में है कार्यरत

बता दें कि आरोपी टीटीई पूर्व मध्य रेल के धनबाद रेल मंडल में कार्यरत है। जो कि मूलरूप से रोहतास जिले का निवासी है। जवकि कांड की सूचक मगध प्रमंडल के नवादा जिले की रहने वाली है जो कि वर्तमान में गया जिले के बोधगया थाना क्षेत्र के एक गांव की रहती है।

गिरफ्तारी के बाद चेकिंग स्टाफ ने किया था विरोध प्रदर्शन

टीटीई रोहन की गिरफ्तारी के बाद टिकट चेकिंग स्टाफ के लोगों ने विरोध जताते हुए टीटीई रोहन कुमार की रिहाई के लिए प्रदर्शन भी किया था। चेकिंग स्टाफ के लोगों का कहना था कि रोहन कुमार को झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। जिसके निष्पक्ष जांच की मांग रेल पुलिस के वरीय अधिकारियों से भी की गई थी।

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