बाल श्रम उन्मूलन: टिकारी में गैराज से नाबालिग श्रमिक मुक्त, मालिक पर प्राथमिकी दर्ज

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टिकारी संवाददाता: बाल श्रम के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए श्रम संसाधन विभाग, बिहार के निर्देशानुसार गया जिले में बाल श्रम उन्मूलन अभियान तेजी से जारी है। इसी क्रम में टिकारी थाना क्षेत्र के बस स्टैंड स्थित नेजाम मिस्त्री के गैराज पर छापेमारी कर एक नाबालिग श्रमिक को मुक्त कराया गया।

यह अभियान श्रम अधीक्षक गया, महेश चंद्र झा के निर्देशन और श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी टिकारी, रोहित कुमार के नेतृत्व में संचालित किया गया। कार्रवाई के दौरान श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी रेणु कुमारी (गुरारू), राजेश कुमार (कोंच), प्रयास संस्था के जिला समन्वयक देवेंद्र कुमार मिश्रा और स्थानीय पुलिस बल मौजूद थे।

कानूनी प्रक्रिया और पुनर्वास:

बाल श्रमिक को बाल कल्याण समिति, गया के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसके बाद उसे बाल गृह में स्थानांतरित कर दिया गया। वहीं, गैराज संचालक नेजाम मिस्त्री के खिलाफ बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया गया है। अधिनियम के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम कराना संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है।

अभियान पर विभाग की प्रतिबद्धता:

श्रम अधीक्षक महेश चंद्र झा ने कहा कि बाल श्रम उन्मूलन अभियान गया जिले में लगातार संचालित रहेगा। यह कार्रवाई न केवल बाल श्रमिकों को उनके अधिकार दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि बाल श्रम जैसी सामाजिक बुराई को समाप्त करने का प्रयास भी है।

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