देवब्रत मंडल

बिहार में शराब माफियाओं का संजाल फैला हुआ है। सड़क और रेलमार्ग से शराब तस्करी में लगे माफिया बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, दिल्ली आदि बड़े शहरों से वहां की कीमत पर शराब खरीद कर बिहार में बेच रहे हैं। बिहार में शराबबंदी लागू हुए सालों बीत गए लेकिन तस्करी और माफियाओं ने पुलिस, मद्य निषेध और रेलवे सुरक्षा बल के नाक में दम कर रखा है। आए दिन गया जिले में शराब तस्करी के मामले सामने आ ही जा रहे हैं पर पूर्णविराम नहीं लग सका है। सोमवार को आरपीएफ पोस्ट प्रभारी निरीक्षक प्रभारी बनारसी यादव के निर्देशन में आरपीएफ गया के सहायक उप निरीक्षक मृत्युंजय कुमार अकेला, प्रधान आरक्षी संजय कुमार राय, प्रधान आरक्षित विवेकानंद शर्मा, आरक्षी राकेश कुमार सिंह साथ सीडीपीएस एवं जीआरपी गया द्वारा संयुक्त रूप से अपराधीक गतिविधि एवं निगरानी की जा रही थी।
गश्ती दल को देख लगे थे भागने, पर पकड़े गए
गया रेलवे स्टेशन पीएफ नंबर 01 पर गश्त किया जा रहा था। इसी क्रम में गश्ती दल समय करीब 7:00 बजे पीएफ संख्या 01/C के दक्षिणी छोर स्थित शौचालय के पास पहुंचा तो देखा कि पुलिस को देखकर दो व्यक्ति अपना अपना ट्रॉली लेकर भाग रहे हैं। जिसे बल के सहयोग से दोनों को पकड़ लिया गया। पूछने पर दोनों ने बताया कि हम दोनों के ट्रॉली में शराब है। जिसे हम पश्चिम बंगाल से लाकर बिहार में ऊंचे दाम पर बेच देते हैं।
दोनों तस्कर नवादा जिले के हैं रहने वाले
नाम व पता पूछने पर 1.सनोज कुमार उम्र 18 वर्ष, पिता रामकेश्वर प्रसाद, साकीन पोसकी, थाना पकरी वर्मा जिला नवादा, बिहार व दूसरे ने अपना नाम साहिल कुमार ,उम्र 16 वर्ष पिता दयानंद सिंह, साकिन- पोसकी, थाना पकरी वर्मा नवादा, बिहार बताया।
बरामद विदेशी शराब की कीमत ₹ 20,800
इंस्पेक्टर बनारसी यादव ने बताया कि दोनों व्यक्ति के पास रहे ट्रॉली को चेक किया गया तो सनोज कुमार के काले रंग का ट्राली से 20 piece imperial Blue superior grain whisky प्रत्येक का मात्रा 750 ML कीमत 20×650=13000 रुपया तथा साहिल कुमार के ट्रॉली से 12 पीस imperial Blue superior grain whisky प्रत्येक का मात्रा 750 ML एवं कीमत 12×650=7800 रुपया बरामद हुआ। कुल बरामद शराब का वजन 24 लीटर। सभी पर sale for West Bengal अंकित था। बरामद शराब की कीमत ₹ 20800 है।
दोनों के विरुद्ध गया रेल थाना में कांड अंकित किया गया
उन्होंने बताया आगे की कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार किया गया तथा जीआरपी थाना गया ले जाया गया। जहां कांड संख्या 184/25 दिनांक 23.06.25 अंतर्गत धारा 30 (a)बिहार मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम पंजीकृत किया गया।