गया इलेक्ट्रॉनिक्स और न्यू गया इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक ने एक दूसरे के विरुद्ध थाना में दर्ज कराया मामला, दोनों तरफ से लगाए गए गंभीर आरोप

Deobarat Mandal

देवब्रत मंडल

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टूटी हुई दीवार

गया शहर में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के विक्रेताओं में शुमार नाम “गया इलेक्ट्रॉनिक” के विपेंद्र कुमार अग्रवाल और उनके पुत्र के विरुद्ध एक मामला कोतवाली थाना में दर्ज किया गया है। वहीं विपेंद्र कुमार के पुत्र तरुण कुमार ने भी न्यू गया इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोपराइटर के विरुद्ध थाना में कांड दर्ज कराया है। घटना कुछ दिन पहले इसी महीने की है। इस दोनों मामले में पुलिस कांड दर्ज कर अनुसंधान में जुट गई है। दोनों पक्षों की ओर कांड दर्ज करा दिए जाने के बाद तनाव बना हुआ है।

रेखा अग्रवाल के द्वारा लगाए गए हैं कई गंभीर आरोप


पहले कांड की सूचक रेखा अग्रवाल पति योगेन्द्र कुमार निवासी लहेरिया टोला, भागीरथ मार्ग, थाना कोतवाली, गया-823001 (बिहार) की रहने वाली हैं। जिन्होंने पुलिस को दिए अपने लिखित शिकायत में बताई है कि उनके पति शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं और उनका इकलौता बेटा मयंक कुमार ओडिशा में यूको बैंक के उप क्षेत्रीय प्रमुख के रूप में कार्यरत है। आरोप लगाया गया है कि 17.07.2025 की सुबह तरुण कुमार अग्रवाल और विपेंद्र कुमार अग्रवाल ने 4-5 अज्ञात लोगों के साथ आपराधिक साजिश के तहत दीवार को ध्वस्त कर दिया और हमारे हिस्से में अवैध रूप से घुस आए। और एक लाख रुपये मूल्य के इलेक्ट्रॉनिक्स को भी तोड़ दिया और चुरा लिया। आरोप है कि इलेक्ट्रॉनिक्स सामान तरुण कुमार और बिपेंद्र कुमार ने ले लिया है। साथ ही गंदी भाषा का इस्तेमाल करने और पति तथा उन्हें बुरी तरह पीटने का भी आरोप लगाया गया है। विपेंद्र अग्रवाल के पुत्र तरुण कुमार पर महिलाओं के प्रति अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने व फिरौती की मांग करने का भी आरोप है।

पुलिस को दिए गए तहरीर में अवैध रूप से संपत्ति पर कब्जा का भी आरोप

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रेखा अग्रवाल

रेखा अग्रवाल ने पुलिस को दिए तहरीर में बताया है कि इससे पहले तरुण कुमार और विपेंद्र कुमार और असामाजिक तत्व द्वारा अवैध रूप से संपत्ति को लूटा गया और कब्जा किया गया था। यह संपत्ति शर्मा होटल के नाम से जानी जाती है।
रेखा अग्रवाल ने पुलिस को बताई हैं कि उनके शांतिपूर्ण कब्जे में कई दशकों से संपत्ति है। जिसका होल्डिंग संख्या 65 (नया), 86 (पुराना), पीआईडी संख्या 70017328 लहेरिया टोला, कोतवाली, गया है। उन्होंने बताया है कि प्रोबेट केस संख्या 08/2008 (नरेंद्र कुमार अग्रवाल एवं अन्य बनाम सुरेंद्र कुमार एवं अन्य) एडीजे प्रथम, गया की अदालत ने दिनांक 10.04. 2015 को निर्णय किया कि योगेंद्र कुमार अग्रवाल एवं अन्य के पक्ष में और प्रोबेट किया। आगे इनका कहना है कि नरेंद्र कुमार को सामने से 16 फीट 8 इंच की जगह आवंटित की गई थी। लेकिन संपत्ति हड़पने और उनकी आवंटित संपत्ति पर अवैध कब्जा करने की आपराधिक साजिश धोखे से विपेंद्र कुमार और तरुण कुमार ने नरेंद्र कुमार अग्रवाल से 25 फीट × 81.6 फीट (2040 वर्गफुट) जमीन के साथ-साथ सत्येंद्र कुमार अग्रवाल और बुलियन एसोसिएशन की संपत्ति का हिस्सा भी उपहार में ले लिया। जिसका डीड नंबर 28123 दिनांक 07.12.2023 एवं डीड नंबर 26266 दिनांक 08.10.2024 है को रेखा अग्रवाल ने नकली व मनगढंत विलेख बताते हुए कहा है कि यह पूरी तरह से अवैध है और अमान्य है। आगे इन्होंने पुलिस को यह भी जानकारी दी है कि नरेंद्र कुमार अग्रवाल के खिलाफ ‘रेड वारंट’ जारी किया गया है। जो कि धोखाधड़ी से विभिन्न बैंकों से भारी ऋण से सम्बंधित है। कोतवाली थानाध्यक्ष ने रेखा अग्रवाल की शिकायत पर 20 जुलाई को कांड संख्या 350/25 बीएनएस की विभिन्न धारा के तहत दर्ज करते हुए उपनिरीक्षक नौशाद खान को कांड का अनुसंधानकर्ता बनाया है।

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घटना से संबंधित फोटो

विपेंद्र अग्रवाल के पुत्र ने भी दर्ज कराया है मामला, जानें क्या क्या है आरोप

जबकि दूसरी तरफ विपेंद्र कुमार अग्रवाल के पुत्र के बयान पर इसी थाना में कार्य में अवरोध डालने एवं जान माल की क्षति को लेकर एक अलग से कांड दर्ज किया गया है। जिसमें तरूण कुमार पिता बिपेन्द्र कुमार टावर चौक थाना- कोतवाली, जिला-गया निवासी का कहना है कि मेरा एक मकान जो कि लहेरिया टोला थाना कोतवाली गया में स्थित है। मकान काफी पुराना एएवं जर्जर स्थिति में है। उन्होंने रेखा अग्रवाल के साथ हुई घटना के अगले दिन 18.07.2025 की बात कोतवाली थाना को बताया है। जिसमें तरुण का कहना है कि वे और उनके पिता अपने मकान पर गए। तभी वहां योगेन्द्र कुमार पिता रेवती रमण प्रसाद, रेखा अग्रवाल पति योगेन्द्र कुमार, मयंक अग्रवाल पिता योगेन्द्र कुमार एवं अन्य 3-4 लोग वहां आए और योगेन्द्र कुमार, रेखा अग्रवाल ने मयंक अग्रवाल को कहा कि इन दोनों को जान से मार दो, तब मयंक अग्रवाल ने उनके साथ मारपीट करने लगे और पिताजी को धक्का देकर गिरा दिया। गला दबाकर मारने की कोशिश करने लगे। मयंक अग्रवाल पर गले में सोने की चैन और लगभग 15,000 रुपए भी छीन लेने का आरोप लगाया है। साथ ही यह भी आरोप है कि मकान मरम्मत करना है और जान बचाना है तो दस लाख रंगदारी पहुंचा दो वरना जमीन और जान दोनों से हाथ धो दोगे। परिवार को भी खत्म कर देंगे। कोतवाली थाना में तरुण कुमार के बयान पर भी कांड संख्या 351/25 बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस कांड के भी आईओ सब इंस्पेक्टर नौशाद खान ही बनाए गए हैं।

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