देवब्रत मंडल

गया जिलान्तर्गत दस विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में 11 नवंबर को मतदान कार्य सम्पन्न हो चुका है। 14 नवंबर को गया जिला के 226-शेरघाटी, 227-इमामगंज (अ०जा०), 228-बाराचट्टी, 229-बोधगया (अ०जा०) तथा 233-अतरी से संबंधित मतगणना कार्य बाजार समिति चन्दौती, गया के परिसर में सम्पन्न कराया जायेगा एवं 225-गुरूआ, 230-गया शहर, 231-टिकारी, 232-बेलागंज, तथा 234-वजीरगंज विधान सभा क्षेत्रों से संबंधित मतगणना का कार्य गया कॉलेज, गया के परिसर में सम्पन्न कराया जायेगा।मतगणना केंद्र के आसपास किसी भी तरह की गैरकानूनी कृत को रोकने के लिए शशांक शुभंकर, भाप्रसे जिला दण्डाधिकारी मतगणना परिसर के 100 मीटर की परिधि तक एवं सम्पूर्ण गया जिला के अंतर्गत निम्नवत आदेश जारी किये है:-
(1) मतगणना के दिन मतगणना परिसर के 100 मीटर की परिधि में किसी भी राजनैतिक दल/अभ्यर्थी से संबंधित समूह अथवा अन्य व्यक्तियों द्वारा 4 या 4 से अधिक व्यक्तियों का मजमा लगाना वर्जित होगा।
(2) किसी भी व्यक्ति / राजनैतिक दल/संगठन के द्वारा राजनैतिक प्रयोजन से संबंधित किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस (विजय जुलूस सहित), धरना या प्रदर्शन वर्जित रहेगा तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं किया जायेगा।
(3) The Bihar Control of the Use and Play of Loud- Speakers Act, 1955 के अंतर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग रात्रि 10:00 बजे प्रातः 06:00 बजे तक वर्जित रहेगा।
(4) कोई भी व्यक्ति अथवा राजनैतिक दल अथवा संगठन किसी प्रकार का पोस्टर, पर्चा आलेख, फोटो आदि अथवा किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध आपत्तिजनक पर्चा, आलेख, फोटो आदि का प्रकाशन नहीं करेगें। इस संबंध में किसी प्रकार का आपत्तिजनक, विधि विरुद्ध संदेश, व्हाटसएप या एस०एम०एस० अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से इसका आदान-प्रदान नहीं करेगें, जिससे आदश आचार संहिता का उल्लंघन तथा विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो।
(5) कोई भी व्यक्ति / राजनैतिक दल / संगठन साम्प्रदायिक भावना को भड़काने का कार्य नहीं करेगें।
(6) कोई भी व्यक्ति/राजनैतिक दल/संगठन किसी भी व्यक्तियों को डराने, धमकाने का कार्य नहीं करेगें।
(7) कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र, तीर -धनुष, लाठी, भाला, गड़ासा एवं मानव शरीर के लिए घातक कोई भी हथियार का प्रदर्शन मतगणना परिसर के आस -जिले के किसी भी क्षेत्र में नहीं करेगें। पास एवं गया
(क) यह आदेश परम्परागत ढंग से शस्त्र धारण करने वाले समुदाय, विधि व्यवस्था एवं मतगणना कर्तव्य में लगे दंडाधिकारी / निर्वाचन कर्मियों और पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा।
(8) किसी भी राजनैतिक दल/व्यक्ति / संगठन के द्वारा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के विपरित कोई कार्य नहीं किया जायेगा। –
(9) यह आदेश पूर्व अनुमति प्राप्त सभा/ जुलूस, शादी, बारात पार्टी, शव – यात्रा, हाट बाजार, अस्पताल में ले जा रहे मरीज के साथ जाने वाले व्यक्तियों, विद्यालय एवं महाविद्यालय में जाने वाले छात्र छात्राओं एवं कर्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारी/पुलिस बल पर लागू नहीं होगा।
यह आदेश ज़िला दंडाधिकारी गया ने गुरुवार को जारी किया है। उन्होंने कहा है कि इस आदेश का उल्लघंन करने पर बीएनएस की धारा 223 एवं बीएनएसएस 215 के तहत कार्रवाई की जायेगी।
