देवब्रत मंडल

अवैध शराब के कारोबार में अब युवतियां भी शामिल हो गई हैं। एक युवती के पास से अच्छी खाशी शराब बरामद की गई है। साथ में एक युवक भी पकड़ा गया है। जिसके पास से भी शराब बरामद हुई है। लेकिन पुरुष(युवक) और महिला(युवती) के बीच कैसा सम्बंध है ये रेलवे सुरक्षा बल द्वारा या रेल पुलिस द्वारा न तो पूछा गया और न ही मीडिया को इसके बारे में जानकारी दी गई। प्रेस विज्ञप्ति जारी कर केवल इतना बताया गया है कि 19 वर्ष की महिला और 18 वर्ष का पुरुष शराब तस्करी कर झारखंड से लाकर ऊंचे दामों पर बिहार में बेचता है। कहाँ बेचता है? कहाँ ले जाना था? कहां से किस स्टेशन से किस ट्रेन से गया जंक्शन पहुंचे थे दोनों? कुछ नहीं बताया गया है। हो सकता है पुलिस अब इस कांड में आगे की जांच में इन सारी बातों का पता लगाएगी। एक सवाल यहां भी रह जाता है कि आखिर सुबह सुबह झारखंड की ओर से कौन ट्रेन गया जंक्शन आई थी जिससे दोनों शराब लेकर उतरे थे? क्योंकि आरपीएफ एवं जीआरपी ने यह संयुक्त कार्रवाई सुबह 06 बजे की है। बहरहाल, आरपीएफ के इंस्पेक्टर बनारसी यादव ने बताया है कि गया रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल और जीआरपी की संयुक्त टीम ने ऑपरेशन सतर्क के तहत कार्रवाई करते हुए दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों व्यक्ति झारखंड से शराब लाकर बिहार में बेचने के लिए ले जा रहे थे। गिरफ्तार युवती युवक के लिबास में थीं।
गिरफ्तार व्यक्तियों की जानकारी
- नेहा कुमारी उर्फ प्रीति, उम्र 19 वर्ष, पिता मनीष कुमार, ग्राम+थाना मखदुमपुर, वार्ड नंबर 11, जिला जहानाबाद, बिहार
- छोटू कुशवाहा, उम्र 18 वर्ष, पिता भुनेश्वरी प्रसाद, साकिन हड़ैल, वार्ड नंबर 11, थाना विष्णुगंज, जिला जहानाबाद, बिहार
बरामद शराब
- महिला के बैग से:
- Sterling Reserve B7 Original Blended Whisky – 3 बोतल (750 ML प्रत्येक), कीमत 740×3 = 2220 रुपये
- Sterling Reserve B7 Original Blended Whisky – 8 बोतल (375 ML प्रत्येक), कीमत 370×8 = 2960 रुपये
- पुरुष के बैग से:
- Blender Pride Ultra Premium Whisky – 3 बोतल (750 ML प्रत्येक), कीमत 1050×3 = 3150 रुपये
- Iconiq White Elite International Grain Whisky – 6 बोतल (375 ML प्रत्येक), कीमत 350×6 = 2100 रुपये
कुल बरामद शराब और इसकी कीमत
कुल बरामद शराब का वजन 9.750 लीटर है और इसकी कीमत 10,430 रुपये है। दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जीआरपी थाना गया ले जाया गया, जहां कांड संख्या 183/25 दिनांक 21.06.25 अंतर्गत धारा 30(a) बिहार मध निषेध उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।