गया नगर निगम क्षेत्र में रह रहे लोगों को अब नए दर से देना होगा प्रोपर्टी टैक्स, जानें क्यों

Deepak Kumar
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देवब्रत मंडल

गया नगर निगम क्षेत्र के सभी सड़कों का नए सिरे से वर्गीकरण करते हुए संपत्ति कर की वसूली की जाएगी। इसके लिए नगर आयुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी अभिलाषा शर्मा ने निजी एजेंसी स्पैरो सॉफ्टेक प्रा. लि. के प्रोजेक्ट मैनेजर को एक पत्र भेजकर नगर विकास एवं आवास विभाग के निर्देशों के आलोक में अनुपालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। नगर आयुक्त ने प्रोजेक्ट मैनेजर को कहा है कि गया नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत भवनों का सामान्य स्व-कर निर्धारण हेतु पथों के वर्गीकरण की सूची आपको उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा है कि नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना क पत्रांक-137/न० वि० एवं आ० वि०, पटना दिनांक 09.02.2024 के द्वारा गया नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत भवनों का सामान्य स्व-कर निर्धारण हेतु पथों का वर्गीकरण की सूची नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। ऐसे में नगर विकास एवं आवास विभाग के एक पत्र के आलोक में आपको निर्देशित किया जाता है कि पथों की सूची के अनुसार सम्पति कर के लिए उनके मूल भवन के स्वरूप तथा कलान्तर/वर्तमान में परिवर्धित भवन के वार्षिक किराया मूल्य का निर्धारण पत्र में वर्णित तालिका के क्रमांक 01 से 70 प्रधान मुख्य सड़क (प्रधान मुख्य सड़क के गली में अवस्थित पहला मकान प्रधान मुख्य सड़क में माना जायेगा एवं शेष मकान मुख्य सड़क के अंतर्गत माना जायेगा) एवं क्रमांक 01 से 63 तक मुख्य सड़क एवं शेष जो सूची में अंकित नहीं है, उसे अन्य सड़क के आधार पर अपने सॉफ्टवेयर पर बदलाव करते हुए टैक्स निर्धारण कर वसूली/संग्रहण कार्य करना सुनिश्चित करेंगें। भवनों का होल्डिंग टैक्स के अन्तर राशि की सम्पूर्ण डाटा अपडेट कर नगर निगम के राजस्व शाखा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।

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