देवब्रत मंडल

गया जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी आदित्य कुमार पीयूष ने कहा है कि आवेदक यदि अपनी शिकायत उनतक लाते हैं तो साक्ष्य के साथ वाद दायर करें। उन्हें न्याय अवश्य मिलेगा। श्री पीयूष बुधवार को एक विशेष मुलाकात में ये बातें कही। उन्होंने कहा कि लोक शिकायत निवारण अधिनियम एक सशक्त माध्यम है, जिसके माध्यम से लोगों को न्याय मिलता है। बशर्ते कि आवेदक/शिकायतकर्ता जो भी शिकायत दर्ज कराते हैं, उन्हें शिकायत से संबंधित पर्याप्त साक्ष्य पेश करने की जरूरत है। अधूरी जानकारी देते हुए यदि वे शिकायत करेंगे तो उन्हें न्याय दिलाने में देर होगी। यदि साक्ष्य पेश करते हैं तो शीघ्र ही निर्धारित समय सीमा के अंदर उन्हें यहां से न्याय मिलेगा।
लोक प्राधिकार को भी अपने दायित्वों का निर्वहन करना होगा
श्री पीयूष ने कहा कि लोक प्राधिकार यदि आवेदक की शिकायतों पर निष्ठापूर्वक सुनवाई करते हैं तो आवेदकों को उनके यहां शिकायत करने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसलिए लोक प्राधिकार को भी अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन सही तरीके से समय पर करना होगा।
दो दिनों में 90 शिकायतों का कर चुके हैं निबटारा
श्री पीयूष ने बताया कि दो दिनों में उन्होंने करीब 90 शिकायतों का निबटारा किया है। उन्होंने कहा प्राप्त शिकायतों पर त्वरित सुनवाई करते हुए शिकायतकर्ता को राहत पहुंचाना हमारा उद्देश्य है।
रजौली में एसडीओ थे इसके पहले
बतातें चलें कि आदित्य कुमार पीयूष को अपर समाहर्ता पद पर प्रोन्नति देते हुए सरकार ने गया जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के रूप में गया जिला का दायित्व सौंपा है। इसके पहले श्री पीयूष नवादा जिले के रजौली में एसडीओ थे।
गया जी में आपूर्ति पदाधिकारी रह चुके हैं
श्री पीयूष गया जी में आपूर्ति पदाधिकारी के पद पर रह चुके हैं। इसके अलावा रोहतास जिले में वरीय उपसमाहर्ता का दायित्व संभाल चुके हैं। मूलरूप से सारण के रहने वाले श्री पीयूष ने आमलोगों से अपील किया है कि झूठी शिकायत दर्ज नहीं कराएं। इससे सही शिकायतकर्ता को समय से न्याय दिलाने में बाधा उत्पन्न होती है