देवब्रत मंडल

गया। शुक्रवार को बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार, गया ने “संवेदनशीलता और जागरूकता कार्यक्रम” का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में हाशिए पर मौजूद पीड़ितों के लिए न्याय और पुनर्वास की दिशा में जागरूकता फैलाना था।
कार्यक्रम में मौजूद LADCS के अधिवक्ताओं, पैनल अधिवक्ताओं और पारा विधिक स्वयंसेवकों को बिहार पीड़ित प्रतिकर अधिनियम की विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान सचिव अरविंद कुमार दास ने बताया कि बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत तेजाब हमले और यौन उत्पीड़न जैसी घटनाओं के पीड़ितों को मुआवजा राशि और विधिक सहायता प्रदान की जाती है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि एसिड अटैक और बलात्कार जैसी गंभीर घटनाओं के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा प्रतिकर की व्यवस्था की गई है।
सचिव ने सभी पैनल अधिवक्ताओं और पारा विधिक स्वयंसेवकों को जिले के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर इस योजना के बारे में जागरूकता फैलाने का आह्वान किया, ताकि अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठा सकें और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकें।