देवब्रत मंडल

बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग ने राज्य के सभी नगर निकायों में सशक्त स्थायी समिति के चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 1187 दिनांक 02 अप्रैल 2026 के अनुपालन में सभी जिलाधिकारियों- सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारियों (नगरपालिका) को आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है।
15 से 20 अप्रैल के बीच चुनावी प्रक्रिया पूरी
सरकार के आदेश के अनुसार, राज्य के सभी नगर निकायों में 15 अप्रैल 2026 से 20 अप्रैल 2026 के बीच सशक्त स्थायी समिति के चुनाव की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस अवधि में प्रत्येक नगर निकाय में समिति के गठन को सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
निर्देशों के तहत ये करने होंगे:
राज्य के प्रत्येक नगर निकाय में सशक्त स्थायी समिति के चुनाव की तिथि तय की जाएगी। जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) यह सुनिश्चित करेंगे कि समिति के सभी रिक्त पदों पर नियमानुसार चुनाव संपन्न हो।
नव-निर्वाचित सदस्यों के शपथ ग्रहण के साथ ही पूर्व में मनोनीत समिति स्वतः भंग मानी जाएगी।
यह आदेश बिहार गजट में प्रकाशित संशोधन अधिनियम 2026 के तहत जारी किया गया है, जिसमें बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की संबंधित धाराओं में बदलाव किया गया है।
सरकार के इस फैसले से राज्य के नगर निकायों में प्रशासनिक प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुदृढ़ बनाने की उम्मीद जताई जा रही है।
शेष अगले खबर में…
