गया जी में बड़ी कार्रवाई: एक आलीशान मकान के तहखाने से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद, दो गिरफ्तार, मकान सील

Deobarat Mandal

मद्य निषेध विभाग की छापेमारी में 935 बोतल शराब जब्त, मकान किया गया सील

देवब्रत मंडल

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जब्त शराब के साथ बैठे आरोपी

गया जिले में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ मद्य निषेध विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आलीशान मकान से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है। उत्पाद विभाग के सहायक आयुक्त, गया जिला को गुप्त सूचना मिल रही थी कि मानपुर क्षेत्र के बुनियादगंज थाना अंतर्गत गेरे गांव के एक व्यक्ति के घर से अवैध शराब का कारोबार संचालित हो रहा है। उसी के आधार पर की गई इस छापेमारी में यहां से दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं, शराब बरामद होने के बाद मकान को सील कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
सहायक आयुक्त मद्य निषेध, गया प्रियरंजन ने बताया कि निरीक्षक मद्य निषेध गणेश चंद्र के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने गेरे रोड क्षेत्र में छापेमारी की गई।

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इसी मकान से शराब हुए बरामद

मकान के तहखाने में छिपा कर रखी गई थी शराब

कार्रवाई के दौरान एक घर के ऊपर बने तहखाने से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की गई। टीम ने घर के किचन, एयरकंडीशंड शयनकक्ष और अन्य कमरों की भी तलाशी ली, जहां से शराब की खेप बरामद हुई।

विभिन्न ब्रांड के 935 बोतल शराब बरामद

छापेमारी में कुल 441.510 लीटर विदेशी शराब (935 बोतल) जब्त की गई। जो विभिन्न ब्रांड के हैं। मौके से गिरफ्तार दोनों आरोपियों को मद्य निषेध थाना लाकर अग्रिम कार्रवाई की गई है।

गिरफ्तार आरोपियों की हुई पहचान

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान लोकनाथ कुमार (34 वर्ष),पिता दीनदयाल प्रसाद, सहाय लेन, मानपुर, बुनियादगंज एवं
अनिल प्रसाद, पिता पाली लाल, शिवचरण लेन मानपुर, वार्ड नंबर 48, गया के रूप में हुई है।

छापेमारी टीम में ये सभी रहे शामिल

छापेमारी की कार्रवाई में अवर निरीक्षक सुनील कुमार, कुंदन कुमार, मंजू कुमारी, प्रियंका कुमारी, प्रवीण कुमार सिंह, आकृति कुमारी, अनिशा कुमारी, अवधेश कुमार समेत सशस्त्र बल के जवान शामिल रहे।

आमलोगों से अपील: गुप्त सूचना दें

सहायक आयुक्त मद्य निषेध प्रिय रंजन ने कहा है कि जिले में अवैध शराब कारोबार और तस्करी के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा तथा इसमें शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अवैध शराब के निर्माण, परिवहन एवं बिक्री करने वाले लोगों की सूचना दें, सूचक का नाम व पता गुप्त रखा जाएगा। कार्रवाई अवश्य की जाएगी।

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