फर्जी केवाला से जमीन नामांतरण मामले में  कांड दर्ज, जांच शुरू, अधिवक्ता ने दर्ज कराई प्राथमिकी

Deobarat Mandal

देवब्रत मंडल

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गया जिले के कोंच अंचल में कथित रूप से जाली केवाला के आधार पर जमीन का नामांतरण कराने के मामले में कोंच थाना ने कांड संख्या 115/26 दर्ज कर ली है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अधिवक्ता संजय कुमार मिश्रा ने थानााध्यक्ष कोंच को आवेदन देकर दोषियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की थी। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया है। जिसमें अंचल कार्यालय के कुछ कर्मी भी आरोपी बनाए गए हैं।

क्या है मामला
ग्राम उसास निवासी संजय कुमार मिश्रा ने 11 नवंबर 2024 को अंचल कार्यालय कोंच में अपनी पैतृक संपत्ति के दस्तावेजों की जानकारी मांगी थी। जांच में पता चला कि उनकी कुल 4.06 एकड़ भूमि को कथित रूप से जाली दस्तावेजों के आधार पर किसी अन्य के नाम पर खरीद-बिक्री दिखाकर नामांतरण करा लिया गया।

आरोप
आवेदन के अनुसार, मौजा उसास की जमीन से संबंधित केवाला संख्या-9345, दिनांक 30 जून 1993 में कथित छेड़छाड़ कर उसका उपयोग किया गया। इसी आधार पर माधवी देवी, सुशीला कुमारी एवं अन्य के नाम पर भूमि का दाखिल-खारिज और नामांतरण करा लिया गया।

शिकायतकर्ता का आरोप है कि दस्तावेजों की जांच में कई तथ्य संदिग्ध मिले हैं। फर्जी दस्तावेज तैयार कर पैतृक भूमि पर अवैध रूप से दावा स्थापित करने का प्रयास किया गया है।

पुलिस की कार्रवाई
संजय कुमार मिश्रा ने कोंच थाना एवं अंचल कार्यालय से निष्पक्ष जांच कर भारतीय न्याय संहिता BNS की सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की मांग की थी।

कोंच थाना ने शिकायत पर कांड संख्या 115/26 दर्ज कर ली है। पुलिस दस्तावेजों की सत्यता और नामांतरण प्रक्रिया की जांच कर रही है। अंचल प्रशासन की ओर से आधिकारिक बयान की प्रतीक्षा है। जांच के बाद ही आरोपों की सत्यता स्पष्ट होगी।


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