देवब्रत मंडल

गया। आगामी स्वतंत्रता दिवस-2026 के मद्देनजर रेलवे ने सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया है। इसी क्रम में उत्तरी रेलवे मुख्यालय, बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली ने आदेश जारी कर 12 अगस्त से 15 अगस्त 2026 तक दिल्ली क्षेत्र में पार्सल यातायात (Parcel Traffic) पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है।
जारी आदेश के अनुसार इस अवधि में नई दिल्ली (NDLS), पुरानी दिल्ली (DLI), हजरत निजामुद्दीन (NZM), आनंद विहार टर्मिनल (ANVT) और दिल्ली सराय रोहिल्ला (DEE) स्टेशनों पर सभी प्रकार के पार्सल की बुकिंग, लोडिंग और अनलोडिंग पर रोक रहेगी। सुरक्षा कारणों से इन स्टेशनों के पार्सल गोदाम और प्लेटफॉर्म भी पार्सल पैकेजों से पूरी तरह खाली रखे जाएंगे।
लीज्ड एसएलआर और वीपी सेवाएं भी रहेंगी प्रभावित
रेलवे के आदेश के मुताबिक यह प्रतिबंध लीज्ड एसएलआर (SLR) और वीपी (VPs) सेवाओं, जिसमें डिमांड वीपी भी शामिल हैं, पर भी लागू होगा। दिल्ली से चलने वाली ट्रेनों के साथ-साथ अन्य मंडलों और जोनों से आने वाली वे ट्रेनें भी इस आदेश के दायरे में होंगी, जिनका दिल्ली में पार्सल लोडिंग या अनलोडिंग के लिए ठहराव होता है।
यात्रियों के निजी सामान पर नहीं होगी रोक
रेलवे ने स्पष्ट किया है कि यात्रियों को अपने निजी सामान के साथ यात्रा करने की अनुमति रहेगी। वहीं पंजीकृत समाचार पत्रों और पत्रिकाओं की बुकिंग भी निर्धारित व्यावसायिक औपचारिकताओं और सुरक्षा जांच के बाद की जा सकेगी।
सभी जोनों को जारी किया गया निर्देश
उत्तरी रेलवे ने यह आदेश देश के विभिन्न रेलवे जोनों के प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधकों (Pr. Chief Commercial Managers) को भेजा है और निर्देश दिया है कि संबंधित अधिकारी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।
रेलवे का यह कदम स्वतंत्रता दिवस के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और किसी भी संभावित खतरे से निपटने के उद्देश्य से उठाया गया है।
