वरीय संवाददाता देवब्रत मंडल

गया नगर निगम सहित पूरे बिहार में संपन्न हुए नगर निकाय चुनाव 2022 को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है। पटना उच्च न्यायालय में 02 अगस्त को इस मामले की सुनवाई के लिए जस्टिस राजीव राय ने तारीख मुक़र्रर कर दी है। मामला ओबीसी/ईबीसी के आरक्षण को लेकर सुनील कुमार द्वारा याचिका से जुड़ा हुआ है। बता दें कि सुनील कुमार ने उच्चतम न्यायालय के निर्देश/आदेश पर पटना उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर किया है। जिसमें उन्होंने राज्य सरकार द्वारा ओबीसी और ईबीसी को दिए जाने वाले आरक्षण को लेकर गठित एक समर्पित आयोग की वैधता को चुनौती देते हुए संपन्न चुनाव को गलत ठहरा रहे हैं। अब जब 02 अगस्त को इसी मामले में सुनवाई के लिए जस्टिस राजीव राय ने सुनील कुमार की याचिका को मेंशन/लिस्टिंग करते हुए तिथि मुकर्रर कर दी है। अब 02 अगस्त को इस याचिका पर सुनवाई होनी है।
ऐसे में न्यायालय में सुनवाई के दौरान सुनील कुमार के अधिवक्ता और राज्य सरकार की ओर नियुक्त अधिवक्ता क्या दलीलें पेश करते हैं। यह देखना होगा। दो जजों की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई करेंगे। बता दें कि ओबीसी और ईबीसी को आरक्षण का लाभ देते हुए राज्य सरकार ने इस मामले में गठित समर्पित आयोग की अनुशंसा पर नगर निकाय चुनाव करवाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को हरी झंडी दी थी। इसके बाद पूरे बिहार के नगर निगम, नगर परिषद का चुनाव 2022 में कराया गया था। संपन्न हुए चुनाव में विजयी मेयर/मुख्य पार्षद, उपमेयर/उप मुख्य पार्षद सहित पार्षदों ने अपना काम करना भी शुरू कर दिया है। इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो गया नगर निगम में ओबीसी कोटे से 10 पार्षद चुनाव जीत कर आए हैं। अब सबकी नजर पटना उच्च न्यायालय में होने जा रही सुनवाई पर और न्यायालय के आदेश पर रहेगी।