देवब्रत मंडल
गया, 18 जून। गया न्यायपालिका में संचालित मॉर्निंग कोर्ट व्यवस्था 27 जून 2026 को समाप्त हो जाएगी। इसके बाद 29 जून 2026 से गया न्यायाधीशी के सभी न्यायालयों में पुनः डे-शिफ्ट (सामान्य समय) में न्यायिक कार्य शुरू होगा। इस संबंध में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गया द्वारा आदेश संख्या 95/2026 जारी किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार, गया न्यायाधीशी के अंतर्गत सभी न्यायालयों के साथ-साथ शेरघाटी एवं टिकारी अनुमंडलीय न्यायालयों में भी 29 जून से डे-शिफ्ट व्यवस्था लागू होगी। यह निर्णय सिविल कोर्ट नियमावली तथा पटना उच्च न्यायालय के निर्देशों के आलोक में लिया गया है।
न्यायालयों का नया समय
प्रथम सत्र: सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक
अवकाश: दोपहर 1:30 बजे से 2:00 बजे तक
द्वितीय सत्र: दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:30 बजे तक
वहीं, न्यायालय कार्यालयों का कार्य समय सुबह 10:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक निर्धारित किया गया है।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार मलिक द्वारा जारी आदेश की प्रति न्यायिक पदाधिकारियों, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, बार एवं अधिवक्ता संघों सहित संबंधित सभी विभागों को भेज दी गई है। साथ ही गया न्यायाधीशी की आधिकारिक वेबसाइट पर भी इस आदेश को अपलोड करने का निर्देश दिया गया है।
इस आदेश के बाद न्यायालयों में कार्यरत अधिवक्ताओं, कर्मचारियों एवं वादकारियों को 29 जून से सामान्य न्यायालयीन समय के अनुसार अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी।
