भीषण गर्मी को लेकर गया में स्कूलों के समय में बदलाव, 25 मई तक आदेश लागू, जानें क्या है आदेश

Deobarat Mandal

देवब्रत मंडल

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गया। जिले में पड़ रही भीषण गर्मी और लू को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूलों के संचालन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। जिला दंडाधिकारी सह जिला पदाधिकारी गया शशांक शुभंकर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए सभी सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों, प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों और कोचिंग संस्थानों में कक्षा 5 तक की शैक्षणिक गतिविधियों को स्थगित कर दिया है।
वहीं कक्षा 6 से 12वीं तक की कक्षाओं के संचालन पर सुबह 11 बजे के बाद प्रतिबंध लगाया गया है। विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया गया है कि वे आदेश के अनुरूप ही शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन सुनिश्चित करें।
जिला प्रशासन ने कहा है कि भीषण गर्मी एवं लू की स्थिति बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
यह आदेश 21 मई 2026 से 25 मई 2026 तक प्रभावी रहेगा। जिला प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों और विद्यालय प्रबंधन को आदेश का कड़ाई से पालन कराने का निर्देश दिया है।

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